झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा मामला लागातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस बीच बड़ी खबर आ गई है कि, झारखंड हाईकोर्ट से ईडी के अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, हेमंत सोरेन की ओर से रांची में एसटी\एसटी एक्ट के दर्ज कराई गई एफ आई आर के मामले में ईडी के अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट ने राहत दी है. झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर किसी प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई पर रोक लगा दी है. जानकारी के मुताबिक, जस्टिस एके चौधरी ने सोमवार को रोक लगाई और प्रतिवादी हेमंत सोरेन से जवाब भी मांगा है.
बता दें कि, ईडी ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने को नियमों का उल्लंघन बताया और एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दायर की है. मालूम हो कि, ईडी ने दिल्ली में हेमंत सोरेन के ठिकानों पर 30 जनवरी को छापेमारी की थी. इसके बाद हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को रांची में ईडी अधिकारियों के खिलाफ एसटी\एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. ऐसे में झारखंड पुलिस की ओर से कदम उठाए जाने की चिंता ईडी अधिकारियों को सता रही थी. इसे लेकर ही ईडी अधिकारियों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ईडी के अधिकारियों का कहना था कि, हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर नियम के विरुद्ध है. जिसके बाद यह निर्णय झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया.