झारखंड हाईकोर्ट ने मौखिक कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन चिकन एवं मीट दुकान संचालक नहीं कर रहे हैं। ये विक्रेता काले शीशे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कई मीट शॉप विक्रेता बिना लाइसेंस के ही अपनी दुकान चला रहे हैं।
कोर्ट ने रांची नगर निगम प्रशासक को निर्देश दिया कि बहुबाजार, डोरंडा, एचईसी सेक्टर दो आदि इलाके में चल रहे चिकन एवं मीट्स शॉप विक्रेताओं के लाइसेंस का निरीक्षण करें। यह भी देखें कि वह लाइसेंस के टर्म एंड कंडीशन को पूरा कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा वे फूड सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे हैं या नहीं।
कोर्ट ने रांची एसएसपी को भी निर्देश दिया कि वह भी वैसे थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, जिनके इलाके में दुकानदार खुले में मांस और चिकन का प्रदर्शन कर रहे हैं।