अर्जुन मुंडा, संजय सेठ समेत 21 भाजपा नेताओं के खिलाफ पीड़क कारवाई पर रोक।
युवा आक्रोश रैली मे कुल 51 नामजद और 12000 अन्य पर लालपुर थाना मामला दर्ज हुआ था।
भाजपा नेताओं के तरफ से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव,सुधीर श्रीवास्तव, पार्थ जलान, शिवानी जुलका, , स्मिता सिन्हा, अमित सिन्हा ने पक्ष रखा।
23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रैली मे रांची पुलिस ने जो प्राथमिकी दर्ज की गयी थी उस मामले में उच्च न्यायालय ने आज भाजपा के 21 भाजपा नेताओं के खिलाफ पीड़क कारवाई पर रोक लगा दी।
जिनके खिलाफ पीड़क कारवाई पर रोक लगाई गयी है उनमें अर्जुन मुंडा, संजय सेठ, विष्णु दयाल राम, सुशील दुबे, राज सिन्हा, विद्युत बरण महतो, दीपक प्रकाश, नीलकंठ सिंह मुंडा, सी पी सिंह, भानु प्रताप शाही,संजीव विजयवर्गीय, कुणाल यादव, गीता कोड़ा, मधु कोड़ा, नारायण दास, डॉ यदुनाथ पांडे, केदार हाजरा, नवीन जायसवाल, रमेश कुमार सिंह, पुष्पा देवी, एवं, रामचंद्र चंद्रवंशी शामिल थे।
मामले मे भाजपा नेताओं के तरफ से अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने बताया की
लालपुर थाना मे संजय कुमार, कार्यपलक दंडाधिकारी के आवेदन पर भाजपा नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी जिसमे हत्त्या का प्रयास का धारा भी लगाया था। इस मामले मे पुलिस ने आंसू गैस का गोली ,रबर गोली और खूब लाठी चलाई थी जिससे दर्जन भर से उपर भाजपा नेता घायल हुए थे और अस्पताल मे भर्ती हुए थे।
मामले की सुनवाई आज उच्च न्यायालय मे हुई और न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया की चार सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दायर करे।इससे पूर्व ईसी मामले में 18 नामजद भाजपा नेताओं के खिलाफ उच्च न्यायालय ने पीड़क कारवाई करने पर रोक लगा दी थी।