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दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से खेसारी लाल यादव को लगा झटका, नहीं गा पाएंगे दूसरे कंपनी के लिए गाना

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भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के फैंस की दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है. ऐसे में खेसारी लाल यादव और उनके फैंस को बड़ा झटका मिला है और यह झटका दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है. दरअसल, मामला 'ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन' नाम की कंपनी के साथ हुए करार से जुड़ा हुआ है. जिसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया. जिसके मुताबिक, खेसारी लाल यादव अब 2 साल तक 'ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन' कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी के लिए गाना नहीं गा पाएंगे. 

वहीं, क्या कुछ पूरा मामला है यह हम आपको विस्तार से बताते हैं. खबरों की माने तो, 27 मई, 2021 को खेसारी लाल यादव और 'ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन' कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था. उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत खेसारी लाल यादव को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के लिए 30 महीनों में 200 गाना गाने थे. इन 200 गानों के बदले म्यूजिक कंपनी से खेसारी लाल यादव को 5 करोड़ रुपए मिलने थे. 

लेकिन, अभिनेता खेसारी लाल यादव ने इन 30 महीनों में कंपनी के साथ सिर्फ और सिर्फ 89 गाने ही गाए. ऐसे में खेसारी को लगा कि, 30 महीने पूरे होने के बाद कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और वो दूसरी कंपनियों के लिए भी गाना गाने लगे. लेकिन, इस बीच ग्लोबल म्यूजिक कंपनी ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ एक्शन ले लिया और सीधे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची. कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगाते हुए खेसारी लाल यादव के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चली गई.

दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्लोबल म्यूजिक कंपनी के सपोर्ट में फैसला सुनाया. दरअसल, इस मामले में न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी और न्यायमूर्ति मनमोहन ने सुनवाई की और उनपर दूसरी कंपनियों के लिए गाना गाने पर प्रतिबंध लगा दिया. अब खेसारी लाल यादव 2 साल तक एक ही म्यूजिक कंपनी 'ग्लोबल म्यूजिक कंपनी' के लिए गाने गा सकते हैं. दूसरे म्यूजिक कंपनी के लिए वे गाना नहीं गा पाएंगे. 

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