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केके पाठक ने अब कोचिंग संस्थानों के लिए जारी किया फरमान, बढ़ गई शिक्षकों की टेंशन

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शिक्षा विभाग की कमान जब से कड़क आईएएस केके पाठक ने संभाली है तब से लगातार वे सुर्खियों में हैं. बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए केके पाठक एक के बाद एक नए-नए फरमान जारी कर रहे हैं. इस बीच अब शिक्षकों की टेंशन बढ़ गई है. दरअसल, इस बार कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसी गई है. जारी किये गए नए आदेश के मुताबिक, अब राज्यभर में कोचिंग संस्थान सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक संचालित नहीं होंगे. 9 बजे से पहले या 4 बजे के बाद कोचिंग संस्थान चलाने के लिए संचालक स्वतंत्र हैं.  

केके पाठक ने दिया 3 आदेश 

बता दें कि, इस फरमान को लेकर जिला अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है. पत्र में साफ तौर पर 9 से 4 बजे के बीच कोचिंग संस्थान नहीं चलाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही 2 अन्य आदेश भी जारी किये गए हैं. जिसके मुताबिक, कोई भी कोचिंग संस्थान सरकारी या गैर सरकारी स्कूल के टीचर या कर्मी को अपने यहां टीचिंग फैकल्टी में नहीं रख सकते हैं. वहीं, तीसरे आदेश के मुताबिक, संचालन मंडल में यदि किसी कर्मी या पदाधिकारी को रखा गया है तो, इसे लेकर डीएम को सूचित करना होगा. वहीं, इस फरमान के बाद शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया है. 

3 चरणों में चलेगा अभियान 

इसके साथ ही पत्र कोचिंग इंस्टिट्यूट एक्ट 2020 का भी जिक्र किया गया है और इसका पालन करने के लिए 3 चरणों में कार्यक्रम संपन्न कराने की बात कही गई है. जिसके मुताबिक, पहला चरण यानी कि 1 से 7 अगस्त तक सभी कोचिंग संस्थानों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी. दूसरा चरण यानी कि 8 से 16 अगस्त तक डीएम कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ बैठक करेंगे. इस दौरान तमाम जानकारी देने के साथ ही उन्हें आगाह भी किया जायेगा. तीसरे और आखिरी चरण यानी कि 16 से 31 अगस्त के बीच दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और तमाम कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जायेगा. अगर कोई भी नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जायेगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.   

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