Daesh NewsDarshAd

केके पाठक के कोचिंग संस्थानों को नहीं चलाने के आदेश पर लगी रोक, कहा- यह फैसला लेने अधिकार सरकार को नहीं

News Image

बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्‍य सचिव केके पाठक के कोचिंग संस्थानों को लेकर जारी किए गए आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी है. दरअसल, अपर मुख्‍य सचिव केके पाठक ने 31 जुलाई, 2023 को कोचिंग संस्थानों के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कोचिंग संस्थान सुबह 9 से शाम 4 बजे के बीच कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे.

इसके पीछे, केके पाठक का तर्क था कि इस दौरान स्‍कूल और कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई चल रही होती है, मंगलवार को पटना उच्‍च न्‍यायालय ने इस पर रोक लगा दी है.

कहा- सरकार को नहीं यह अधिकार

न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की याचिका पर उक्त आदेश दिया. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने दलील थी कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट, 2010 के प्रावधानों के अनुसार, समय निर्धारित करने की शक्ति सरकार को नहीं है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्‍य सचिव केके पाठक ने कोचिंग संस्थानों को सुबह 9 से शाम 4 के बीच की अवधि में नहीं चलाए जाने संबंधी आदेश देने के साथ ही इसे लागू करने के लिए राज्य के जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए थे.

अधिवक्ता रौशन ने बताया कि राज्य सरकार के इस आदेश की वजह से न सिर्फ कोचिंग में पढ़ाने वाले लोगों के व्यवसाय में घाटा लगा है, बल्कि छात्रों के उज्ज्वल भविष्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है. इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह यानी 14 नवंबर के बाद होगी.

Darsh-ad

Scan and join

Description of image