PATNA:- RJD सुप्रीमो लालू यादव के बड़े साले साधु यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है.23 साल पुराने मामले में कोर्ट ने साधु यादव को सरेंडर करने का निर्देश दिया है.साधु यादव की क्रिमिनिल रिवीजन याचिका पर पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की खंडपीठ ने तत्काल राहत देने से इंकार करते हुए उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दिया. है.
बताते चलें कि 23 साल पुराने केस में पटना के MP/MLA कोर्ट ने उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई थी.साधु यादव ने एमपी/ एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अपील याचिका दायर की गई.लम्बी सुनवाई के बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने उनकी अपील याचिका ख़ारिज कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा ख़टखटाया. अब इस मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश जारी किया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 मई को होगी.
गौरतलब है कि साल 2001 में साधु यादव पर संयुक्त परिवहन कार्यालय में अधिकरियों के साथ गोली चलाकर दहशत फैलाने, रंगदारी न देने पर मारपीट करने, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था.इस मामले में ही उन्हें तीन साल की सजा मिली है.