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लापरवाही पड़ी भारी, कोर्ट ने विश्वविद्यालय पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

Negligence proved costly, court imposed a fine of Rs 10 lakh

DESK-अदालती आदेश का पांलन करने में लापरवाही को लेकर आरा  वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई हुई है. पटना हाई कोर्ट ने इन पर दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.जुर्माने की राशि 17 मई के अंदर देना होगा.

  यह जुर्माना वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के 129 कर्मचारियों के वेतन भुगतान का विवरण कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करने की वजह से लगा है.पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पीबी बजनश्री की खंडपीठ ने अभिषेक पंकज समेत 129 कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है.

इस सम्बंध में विवि के कुलसचिव डॉ रणविजय कुमार ने बताया कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने कोर्ट के आदेशानुसार 129 कर्मचारियों के बकाए वेतन का 25% भुगतान कर दिया है. यह भुगतान विश्वविद्यालय ने दो चरणों में किया है.पहले चरण में करीब पांच करोड़ और दो चरण में करीब तीन करोड़ रुपए का वेतन भुगतान किया गया है, पर उनके वकील कोर्ट में विश्वविद्यालय का पक्ष मजबूती से नहीं रख पाये. इसलिए कोर्ट ने विश्वविद्यालय पर आर्थिक दंड लगा दिया.

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