नए आधार कार्ड बनवाने को लेकर नया निर्देश जारी हुआ है. नए आधार कार्ड बनने से पहले अब राज्य सरकार इससे जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगी. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही आधार कार्ड बनेंगे. स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से इसका सत्यापन किया जाएगा. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(UIDAI) द्वारा राज्य सरकार का पोर्टल तैयार किया जा रहा है. दस्तावेजों के सत्यापन के लिए डेढ़ महीने की अधिकतम समय सीमा तय की गई है. राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देश पर नए आधार पंजीकरण में किसी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह नई व्यवस्था की जा रही है.
ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किया दिशा-निर्देश
बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. एन श्रवण कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी करें. पोर्टल के सफल क्रियान्वयन को लेकर नोडल पदाधिकारी भी बनाए गए हैं. इसमें राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग की ओर से नामित पदाधिकारी, जिला स्तर पर DDC, सब डिविजन स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी व प्रखंड स्तर पर राजस्व पदाधिकारी को सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. डॉ. एन.श्रवण कुमार ने बताया कि UIDAI से 20 जुलाई को ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया है.
आवेदन की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं
ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अरविंद मंडल ने बताया कि नया आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में आवेदन के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी. UIDAI में आए नए आवेदन स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल पर आ जाएंगे और वहां से आवेदकों के दस्तावेज DDC, SDO तथा राजस्व पदाधिकारी(RO) को जांच के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे सत्यापन की कार्यवाई हो सके.
स्वतः हो जाएगा सत्यापन
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने दस्तावेज सत्यापन के लिए अधिकतम 45 दिनों का समय तय किया है. डेढ़ महीने के भीतर जिन आवेदकों के सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई, उनके आधार कार्ड निर्गत कर दिए जाएंगे. इस हल में यह माना जाएगा कि उक्त व्यक्ति का आधार निर्गत करने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है.