Patna- बिहार समेत देश के कई राज्यों के छात्र-छात्रा पेपर लीक की घटनाओं से परेशान हैं अब बिहार की नीतिश सरकार ने पेपर लीक को लेकर नया कानून बना रही है. इसके लिए बिहार विधानसभा में विधेयक पेश किया गया था जिसे पास कर दिया गया है. राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा. इसमें कई सख्त प्रावधान किए गए हैं जिसमे जुर्माना से लेकर 10 साल तक सजा का प्रावधान है.
मिली जानकारी के अनुसार यह कानून बिहार सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं पर लागू होंगे. जो भी संस्था पेपर लीक मामले में शामिल होगी उसे 4 साल के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा. इसके साथ ही इस कानून में 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से एक करोड़ तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
इस नए कानून के तहत पेपर लीक मामले की जांच अब डीएसपी रैंक के अधिकारी से कराई जाएगी.