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पेपर लीक पर नया क़ानून लागू, 10 साल सजा और एक करोड़ जुर्माना..

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Desk- नीट पेपर लीक को लेकर देश में चल रही है हंगामा और विवादों के बीच केंद्र सरकार ने नए कानून को लागू कर दिया है इसके लिए राष्ट्रपति की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है.
'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' अधिसूचित किया है. केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में पारित हुए कानून को लागू कर दिया है. इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
इस नये लोक परीक्षा कानून 2024 में 15 गतिविधियों को चिन्हित किया गया है. इनमें से किसी में भी शामिल होने पर जेल जाने या बैन होने तक की सजा मिल सकती है. नीचे इन 15 गतिविधियों की जानकारी दी गई है.

*परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर की लीक करना.
*आंसर-की या पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ शामिल होने पर*

*बिना किसी अधिकार के प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट देखने या अपने पास रखने पर.
*परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने पर.


*किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जवाब लिखने में मदद करने पर.


*आंसर शीट या ओएमआर शीट में गड़बड़ी करने की स्थिति में.


*बिना किसी अधिकार या बिना बोनाफायड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने पर.


*किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करने की अवस्था में.


*किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने पर, जो कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी माना जाता है.


*परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की नीयत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर.


*कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करने को भी इसमें शामिल किया गया है.


*एग्जाम में घपला करने की नीयत से उम्मीदवार के सीटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर.


*पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में व्यवधान पैदा करने पर.


*पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर.


*फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर भी सजा हो सकती है.


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