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नए शिक्षकों को इस नियम के तहत मिलेगा आवास, देनी पड़ेगी ये जानकारी

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बिहार में बीपीएससी के माध्यम से पहले चरण में नए शिक्षकों की बहाली की गई. जिसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी गई. ज्यादातर नए शिक्षकों की बहाली गांव इलाके में की गई है. ऐसे में उन्हें नया आवास भी दिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, तीन चरणों में नए शिक्षकों को आवास अलॉट किया जाएगा. नवनियुक्त शिक्षकों को तीन कमरों तक का आवास मिलने वाला है. शिक्षक चाहें तो दो या एक कमरे का भी घर ले सकते हैं. वहीं, इसके लिए नए शिक्षकों को कुछ जानकारियां देनी होगी. आवास के लिए शिक्षकों को पहले आवेदन पत्र के जरिए अपनी इच्छा बतानी होगी. 

सभी शिक्षकों को भरना होगा आवेदन पत्र

बता दें कि, जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से स्कूलों को आवेदन पत्र भेजा गया है. नवनियुक्त सभी शिक्षकों को आवेदन पत्र भरना है. शिक्षक जैसी जानकारी देंगे, उसी अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा उनके लिए आवास का निर्माण कराया जाएगा. इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि, शिक्षा विभाग शुरु से ही शिक्षकों को आवास भत्ता देता रहा है. लेकिन, अब शिक्षकों के लिए नया निर्णय लिया गया है. जिसके मुताबिक, अब स्कूल के तीन किलोमीटर के दायरे में आवास मिलेगा. इससे शिक्षक स्कूल के पास रहेंगे और समय पर पहुंचेंगे. हर शिक्षक को घर का तीन विकल्प दिया जा रहा है. इसमें एक, दो और तीन कमरे के आवास का विकल्प शामिल है. इसके साथ ही बीपीएससी से नियुक्त और नियोजित दोनों ही शिक्षकों को घर के पास आवास की सुविधा दी जाएगी.

शिक्षकों को देनी होगी ये सभी जानकारियां 

वहीं, आवास के लिए नए शिक्षकों को इन सभी जानकारियों को देना पड़ेगा. पहले तो उन्हें बताना होगा कि, वे नियोजित शिक्षक हैं या बीपीएससी अध्यापक. इसके बाद वे शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध मकान में रहना चाहते हैं या नहीं, एक कमरा, दो कमरा या तीन कमरे का घर चाहिए, अपना मकान दूसरे शिक्षक के साथ साझा करना चाहेंगे या नहीं, शिक्षक की आपकी पदस्थापना किस जिले के किस विद्यालय में हैं समेत सभी जानकारियां देनी पड़ेगी. आपको यह भी बता दें कि, राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद नियोजित शिक्षकों को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी. वेतन मद में आवास की राशि सीधे मकान मालिक के खाते में दी जाएगी. जो शिक्षक मकान लेंगे, उन्हें आवास भत्ता नहीं दिया जाएगा.

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