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B.ed योग्यताधारियों को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाने से किया मना

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B.ed योग्यताधारियों को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट से B.ed योग्यताधारियों को बड़ा झटका मिला है. B.ed योग्यताधारियों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई भी राहत नहीं दी गई है. दरअसल, बिहार शिक्षक भर्ती मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अब इस मालमे को दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है. जिसके बाद नीतीश सरकार ने अपनी अर्जी वापस ले ली है.

ये है पूरा मामला 

बता दें कि, यह पूरा मामला शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने से जुड़ा हुआ है. इससे पहले 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया था और कहा था कि, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा. यानि कि बिहार की शिक्षक नियुक्ति में बीएड पास अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकेंगे. पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बना कर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी. बिहार सरकार की ओर से उसे बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्ति करने की इजाजत देने की अपील की थी.

सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का आयेगा रिजल्ट 

इधर, बीपीएससी ने फैसला लिया है कि, सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा. बता दें कि, बिहार में 1 लाख 70 हजार से अधिक शिक्षकों की बहाली हो रही है, जिसमें करीब 80 हजार प्राइमरी टीचर ही हैं. बिहार में बहाली की प्रक्रिया जारी है. बड़ी संख्या में बीएड पास अभ्यर्थी बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए हैं. बिहार लोक सेवा आयोग माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करीब 1.70 हजार पदों पर भर्ती के लिए 24, 25 और 26 अगस्त 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया था. 

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