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दाखिल खारिज में अब नहीं चलेगी अंचलाधिकारी की मनमानी, विभाग ने जारी किए नए आदेश

Now the arbitrary action of the Circle Officer will not be t

PATNA- किसी भी जमीन के दाखिल खारिज करने में अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी की मनमानी अब नहीं चलेंगी, क्योंकि दाखिल खारिज को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें दाखिल खारिज के लिए आवेदन देने वाले आवेदक का बिना पक्ष जाने किसी भी आवेदन को अंचलाधिकारी खारिज नहीं कर सकेंगे.

 मिली जानकारी के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी पर प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को आदेश दिया है कि जमीन के दाखिल खारिज को लेकर अंचलाधिकारी के कार्यालय के स्तर पर लगातार मनमानी की जा रही है और मामूली त्रुटि होने पर भी आवेदन को खारिज कर दिया जा रहा है इसकी वजह से आवेदक को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि एक बार आवेदन  खारिज रद्द होने पर आवेदक को भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में आवेदन करना पड़ता है और इससे मामला काफी लंबा खिंच जाता है.


 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा सभी प्रमंडलीय  आयुक्त और डीएम को लिखे पत्र में कहा गया है कि इस आदेश का पालन करने के लिए अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी  के कार्य पर विशेष ध्यान रखें और समय-समय पर इसकी समीक्षा करें.

 नए आदेश के बाद दाखिल खारिज अधिनियम के अनुसार यदि अंचलाधिकारी और कर्मचारी जमीन के दस्तावेज से संतुष्ट नहीं है तो इसकी जांच कर अपना निष्कर्ष लिखेंगे उसके बाद संबंधित पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया जाएगा इसके बाद भी अगर दस्तावेज अधूरे या गलत पाए जाते हैं तो सभी सीओ संबंधित आधार का उल्लेख करते हुए आवेदन को अस्वीकृत करेंगे. किसी भी तरह की आपत्ति होने पर आवेदक को नोटिस देकर अवगत कराया जाएगा और उसका पक्ष जानने के बाद ही किसी भी आवेदन को खारिज किया जाएगा.

 बताते चलें की जमीन के दाखिल खारिज के लाखों आवेदन अभी भी पेंडिंग पड़े हुए है, और ऐसी शिकायतें अक्सर आती है कि  अंचलाधिकारी कार्यालय के स्तर पर जानबूझकर कई मामलों को लटकाया जाता है और इसमें काफी भ्रष्टाचार भी होता है.इन्हीं शिकायतों को देखते हुए विभाग के द्वारा  समय-समय पर नए आदेश जारी किए जाते हैं. अब फिर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा नया आदेश जारी किया गया है. अब देखना है कि आदेश का  कितना फायदा आवेदक को मिलता है

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