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एक हत्या, 16 दोषियों को आजीवन कारावास, जाने पूरा मामला

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Aurangabad - बड़ी खबर औरंगाबाद से है जहां हत्या के एक मामले में 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 25-25 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है.

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एडीजे)-2 धनंजय कुमार मिश्रा की अदालत ने ओझा-गुनी का आरोप लगाकर एक वृद्ध की टांगी से काटकर की गई हत्या के मामले में एक साथ 16 आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नही देने पर कोर्ट ने अभियुक्तों के लिए 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।   

     

  मामले में सहायक लोक अभियोजक(एपीपी) राजाराम चौधरी ने बताया कि 13 अगस्त 2020 को कुटुम्बा थाना क्षेत्र के समदा-इब्राहिमपुर गांव में वृद्ध जगदीश राम पर ओझा गुनी का आरोप लगाकर गांव के ही लोगों ने टांगी से काटकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतक की बहु पुष्पा देवी के बयान पर भादंवि की धारा 147, 148, 302 एवं 3/4 डायन अधिनियम के तहत कुटुम्बा थाना ने प्राथमिकी संख्या-133/2020 दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में गांव के ही 16 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। इसी मामलें में सरकारी पक्ष द्वारा उपलब्ध कराएं गए साक्ष्यों और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सभी 16 आरोपियों को आजीवन कैद और 25-25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। कहा कि मामले में कोर्ट द्वारा 4 साल बाद दोषियों को सजा सुनाए जाने से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और मृतक की आत्मा को सुकून मिला होगा।   

    वही मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने फैसले पर नाराजगी जताते हुए निर्णय को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। कहा कि मामले में पूरी तरह न्याय नही हुआ है और कोर्ट ने निर्दोषों को भी सजा सुनाई है।

 औरंगाबाद से गणेश की रिपोर्ट

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