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पटना के सैकड़ो कोचिंग संस्थान पर आफत..

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Patna- पटना के सैकड़ो कोचिंग पर ताले लगा सकते हैं क्योंकि जिला प्रशासन की जांच में ये निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं. बिना मानक का पालन किए हुए जिला प्रशासन ने इनका निबंध करने से मना कर दिया है.
बताते चलें कि दिल्ली के कोचिंग के बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत के बाद पूरे देश भर में कोचिंग संस्थानों को लेकर जांच पड़ताल शुरू हुई है बिहार के पटना में भी डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कमेटी बनाकर जांच करने का निर्देश दिया था.

 कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. निरीक्षण के क्रम में कई कोचिंग संचालक गैर रजिस्टर्ड पाए गए थे. जिला में कोचिंग संस्थानों के निबंध के लिए कुल 936 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 413 का पूर्व में ही निबंध हो चुका है और बचे हुए 523 आवेदन में 138 की जांच की गई.जांच में यह सभी 138 कोचिंग संस्थान निबंध के लिए अयोग्य पाए गए और आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है. बाकी बचे 385 आवेदन की जांच हो रही है, जिसमें 46 का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और 339 का आवेदन प्रक्रियाधीन है. अब इन संस्थानों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है.

 कोचिंग संस्थानों के चल रहे निरीक्षण को लेकर पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने समीक्षा बैठक की. अब तक के 10 दिनों में 508 कोचिंग संस्थानों की जांच की गई है. डीएम ने बताया कि बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम के तहत कोचिंग संस्थानों की स्थापना और निबंध को लेकर दिशा निर्देश है. इसके तहत वही कोचिंग संस्थान संचालित होंगे, जो रजिस्टर्ड होंगे और कोचिंग संस्था की आधारभूत संरचना के अधीन क्लासरूम में एक छात्र के लिए न्यूनतम एक स्क्वायर मीटर क्षेत्र होना चाहिए. साथ ही क्लास में एंट्री और एग्जिट के लिए गेट और रोड मुक्त होना चाहिए और बिल्डिंग बायलॉज का अनुपालन होना चाहिए. वहीं, कोचिंग संस्था में अग्नि सुरक्षा के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए.
यदि इन मानकों में किसी का उल्लंघन होता है तो उन्हें नोटिस दिया जा रहा है. नोटिस प्राप्ति के बाद उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जा रहा है. बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के किसी प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है तो पहली बार ₹25 हज़ार जुर्माना का प्रावधान है. दूसरी बार में ₹1 लाख जुर्माना का प्रावधान है और आगे निबंधन रद्द किए जाने का भी प्रावधान है.


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