Patna- बिहार की सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद राधा चरण शाह को बड़ी राहत मिली है पटना हाई कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्डरिंग मामले में नियमित जमानत दे दी है.
जस्टिस डॉ. अंशुमान की कोर्ट में राधाचरण सेठ के अधिवक्ता एसडी संजय एवं केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉक्टर के.एन. सिंह ने बहस की थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट में दलील दी थी कि उनके क्लाइंट के विरुद्ध मनी लॉन्डरिंग का कोई मामला नहीं बनता है.दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने विधान पार्षद राधाचरण शाह को नियमित जमानत दे दी है.
राधाचरण सेठ को बालू के अवैध खनन मामले में ईडी ने 14 सितम्बर, 2023 को गिरफ्तार किया था. इस मामले में ईडी आरोप पत्र समर्पित कर चुकी है. इस मामले में राधा चरण साह के साथ उनके पुत्र कन्हैया प्रसाद को भी गिरफ्तार किया गया था. इन दोनों पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ बालू का अवैध कारोबार करने का आरोप लगा था. कथित रूप से बालू के कारोबार से अकूत संपत्ति जमा की है. उनके खिलाफ PMLA (Prevention of Money Laundering Act) के तहत करवाई की गई थी.