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पटना में ट्रैफिक पुलिस वाले कैमरे कैसे काम करते हैं, जिससे सीधे आपके घर आ जाता है E-Challan?

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सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है. अगर आप दिल्ली, मुंबई या फिर देश के किसी बड़े मेट्रो शहर में रहते हैं तो सड़क पर जगह-जगह कैमरे लगे हुए देखें होंगे. अब इन सभी शहरों की तर्ज पर ही बिहार की राजधानी पटना में भी मुख्य सड़कों से लेकर चौक-चौराहे पर कैमरे लगे हुए दिख जाएंगे जिसे अब तिसरी आंख भी कहा जा रहा है. अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ता है या ओवर स्पीडिंग करता है तो कैमरे खुद से चालान जनरेट करके उसके मोबाइल फोन के साथ ही घर के पते पर भेज देते हैं. फिर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले को यह जुर्माना भरना पड़ता है. आइए जानते हैं कि ये कैमरे किस तरह से काम करते है और इनसे बचना क्यों संभव नहीं है.

ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों का पता लगाने के लिए पटना की सड़कों पर 2 मेगापिक्सल और हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे लगे होते हैं. ये कैमरे आसानी से 60 डिग्री तक घूम कर एरिया को कवर कर सकते हैं. इसलिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर इनकी नजर से बचना मुश्किल होता है. इन कैमरों की मदद से वाहन की रफ्तार का पता करना आसान होता है. इन कैमरा को ट्रैफिक कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाता है. इनके लिए एक खास डेटा एन्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है. वहीं, कैमरा द्वारा लिए गए फोटो और वीडियो को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित भी रखा जाता है. जिससे अगर कभी विवाद हुआ तो इसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा सके.

जब कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम की तरफ से आपके मोबाइल पर SMS के जरिए ई-चालान भेज दिया जाता है. चावान जमा करने का समय 90 दिन दिया जाता है. अगर दी गई समयसीमा के भीतर चालान की राशि जमा नहीं किया जाता है तो वाहन जब्त भी किया जा सकता है. वैसे आपको बता दें कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम में 24×7 काम किया जाता है. तो आप इस गलतफहमी में न रहें कि आप रात के समय इन कैमरों से बच सकते हैं. ई-चालन को आपके पास तक आने से पहले दो चरणों की प्रक्रिया से गुजरना होता है. सबसे पहले तो ऑटोमेशन तरीके से इसकी पुष्टी होती है कि आपने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया या नहीं है. उसके बाद इसे मैनुअली भी चेक किया जाता है. जिससे गलती की कोई संभावना न रहे.

अब बात कर लेते हैं ई-चालान की....अगर आपने ई-चालान वक्त पर जमा नहीं किया तो क्या होगा. अगर आपने ई-चालान वक्त पर जमा नहीं किया तो आपका चालान कोर्ट चला जाएगा. ऑन स्पॉट किया जाने वाला चालान भी एक अवधि के बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा कोर्ट भेज दिया जाता है. इसके बाद वाहन मालिक को कोर्ट में जाकर ही जुर्माना जमा करना पड़ता है. ऑन स्पॉट चालान में वाहन चालक का पेपर जब्त होता है, लिहाजा उसे छुड़ाना संबंधित व्यक्ति की मजबूरी होती है. हांलाकि, यहां भी कुछ लोग ये सोचकर पेपर छोड़ देते हैं कि वह दूसरा पेपर बनवा लेंगे, जो कि संभव नहीं है. ई-चालान में व्यक्ति ये सोचकर कोर्ट नहीं जाता कि उसका कोई पेपर तो जब्त किया नहीं गया तो क्या फर्क पड़ता है. तो हम आपको बता दें कि अगर आप ऐसा कुछ सोचकर चालान का भुगतान करने से छोड़ रहे हैं, तो ये आपकी बड़ी गलती हो सकती है. ऐसा करने पर कोर्ट आपके खिलाफ सम्मन जारी कर सकती है. कई बार सम्मन करने पर भी अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, तो आपके खिलाफ गैरजमानती वारंट भी जारी हो सकता है. साथ ही कोर्ट पुलिस को संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दे सकती है. ऐसी स्थिति में आपको भारी जुर्माने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

इसके साथ ही अगर आपने चालान जमा नहीं किया तो आप उस वाहन को किसी और को बेच भी नहीं सकते हैं. किसी और को वाहन बेचने पर गाड़ी के पेपर दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं होंगे. इतना ही नहीं आप गाड़ी को बंधक (मॉर्टगेज) रखकर उस पर लोन भी नहीं ले सकते हैं. अगर आपकी गाड़ी की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) चालान के वक्त जब्त कर ली गई है और आपने उसे नहीं छुड़ाया है, तो दूसरी बार चालान के वक्त आपका वाहन पुलिस द्वारा सीज भी किया जा सकता है.

आपको बता दें कि अगर आपका चालान कट चुका है तो ऐसी स्थिति में पुलिस को आपसे जुर्माना वसूलने का अधिकार नहीं है. मतलब अगर आप चालान खत्म कराने के लिए पुलिस को जुर्माना देते हैं तो वह जुर्माना ले तो सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए पुलिस किसी वाहन चालक को मजबूर नहीं कर सकती. सीधे शब्दों में कहें तो पुलिस आपको रोककर चालान तो कर सकती है, लेकिन आपसे चालान का जुर्माना जबरन नहीं वसूल सकती. जुर्माने की वसूली के लिए कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया जाता है. इसके बाद पुलिस-प्रशासन वसूली की कार्रवाई करती है.

अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका कोई ई-चालान पेंडिंग तो नहीं है या कहीं आपका भी तो ई-चालान कट चुका है, तो आप इंटरनेट की मदद से इसका पता लगा सकते हैं. इसके लिए आपको https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाना होगा. यहां आपको चेक चालान स्टेटस का विकल्प मिलेगा. इस विकल्प पर जाकर आप अपनी गाड़ी के नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर या एसएमएस से प्राप्त ई-चालान के नंबर से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. एसएमएस से ई-चालान की जानकारी भेजने के साथ ही इसका लिंक भी दिया जाता है. यहां पर आपको चालान का ऑनलाइन भुगतान करने का विकल्प भी मिल जाएगा.

इन सभी बातों के बाद हमारा यही मानना है कि बढ़ते सड़क हादसे अधिकारियों और हम सबके लिए चिंता का विषय है. इन हादसों पर नियंत्रण बेहद जरूरी है. इसके लिए सबसे पहले हम सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा. ट्रैफिक नियमों को जानने के साथ ही ये भी जानना होगा कि उसके उल्लंघन पर क्या सज़ा होती है. एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आपको सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए. अगर गलती होती है तो आप चालान दे दीजिए जिससे आपको दोबारा गलती ना करने का सबक मिलेगा.

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