मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है.
आपको बता दें कि, मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। राहुल ने हाई कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था और उनकी याचिका को विचार करने के लिए सुरक्षित रख ली थी।
जस्टिस हेमंत प्रच्छक की कोर्ट ने सुनाया फैसला
बता दें कि, 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। हालांकि, इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। हाईकोर्ट की ओर से गुरुवार को जारी सूची के हिसाब से जस्टिस हेमंत प्रच्छक की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.
2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल
गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल अब 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे. राहुल गांधी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. राहुल की लोकसभा सदस्यता पहले ही जा चुकी है.
राहुल पर मानहानि के पांच केस दर्ज
गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनावों से जुड़े बयान के लिए सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. मामले में दोषी करार देने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था. मोदी सरनेम वालों को चोर कहकर उनका अपमान करने वाले बयान को लेकर अलग-अलग राज्यों में राहुल पर मानहानि के पांच केस दर्ज हैं. अगर कोर्ट राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा देता है, तो उनकी अयोग्यता के फैसले को भी पलटा जा सकता है.