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Breaking News: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सजा पर लगी रोक, बहाल होगी सांसदी

rahul gandhi supreme court news

मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का पक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी पर आरोप जमानती हैं. सिंघवी ने दलील दी कि मोदी सरनेम वाली कोई Identified क्लास नहीं है. अलग-अलग जाति के लोग मोदी सरनेम को इस्तेमाल करते हैं. इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि आप इस बिंदु पर अपनी बात केंद्रित रखें कि दोषी सिद्धि के फैसले पर रोक क्यों जरूरी है? जान लें कि आज जो याचिका लगी है, उसमें राहुल गांधी ने दोष सिद्धि पर रोक की मांग की है. सजा पहले से राहुल गांधी की निलंबित है. संसद सदस्यता बहाल हो सके, इसके लिए जरूरी है कि दोष सिद्धि पर भी रोक लगे.

राहुल गांधी के वकील की दलील

राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 3 पेज की स्पीच में महज एक लाइन है, जिसको लेकर केस दायर हुआ है. शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का भी असली सरनेम मोदी नहीं है. उन्होंने बाद में बदला है. मोदी सरनेम वालों का कोई निश्चित वर्ग नहीं है. अलग-अलग जाति के लोग इस सरनेम का इस्तेमाल करते हैं.

मानहानि के केस का औचित्य नहीं

सिंघवी ने कहा कि जिनका नाम राहुल गांधी ने स्पीच में लिया, उनमें से किसी ने राहुल पर मुकदमा नहीं किया. पूर्णेश मोदी ने किया, जिनके नाम का कोई जिक्र ही स्पीच में नहीं था. पूर्णेश मोदी का मानहानि का केस दायर करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है. जो समुदाय मोदी सरनेम इस्तेमाल करते हैं, उनमें एकरूपता नहीं है. मोदी सरनेम रखने वालों की अपने आप में कोई Identified क्लास नहीं है.

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