Patna : RJD के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को आज यानि गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप केस मामले में सुनवाई की है, इस दौरान कोर्ट ने राजबल्लभ यादव को बरी कर दिया है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि, हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए उन्हें राहत दे दी है।
पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव पर 6 फरवरी 2016 को नवादा में अपने आवास पर एक नाबालिग से रेप का आरोप लगा था। वहीं इस आरोप के बाद पार्टी ने राजबल्लभ को निकाल दिया था। जिसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था। वहीं निचली अदालत ने राजबल्लभ यादव, सुलेखा देवी और राधा देवी को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी। जबकि, अन्य तीन को 10 साल की सजा दी थी।
6 फरवरी 2016 के नवादा का मामला है। नालंदा जिले के सुल्तानपुर की रहने वाली 15 साल की लड़की बिहारशरीफ नगर इलाके में किराए के घर में रहकर पढ़ाई करती थी। उस दिन सुलेखा और उसकी मां उसके कमरे पर गईं थी। दोनों ने लड़की से बर्थडे पार्टी में चलने को कहा था। लड़की ने भी हामी भर दी थी। लड़की को लेकर सुलेखा और उसकी मां नवादा के विधायक राजबल्लभ के मकान पहुंची। वहां राजवल्लभ ने लड़की के साथ रेप किया था, जिसको लेकर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें बरी कर दिया है।
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