इलाहाबाद हाईकोर्ट से बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को तगड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और धमकाने के मामले में बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को राहत देने से साफ़ मना कर दिया है.बता दे की रेमो डिसूजा ने एक मामले में अपने पक्ष से इलाहाबाद हाईकोर्ट में FIR रद्द करने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया.
बता दे की रेमो डिसूजा के ऊपर आठ साल पहले एक मामला दर्ज हुआ.यह FIR उनपर गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में दर्ज कराई गई थी.रेमो पर यह आरोप है की उन्होंने प्रतिवादी सत्येंद्र त्यागी से फिल्म में पांच करोड़ रूपये लगाने का ऑफर दिया था.इस FIR में यह दावा किया गया था की उनके तरफ से यह कहा गया था की अगर फिल्म में पांच करोड़ लगाया जाएगा तो दस करोड़ रुपये वो वापस देंगे .
बताते चले की इस मामले पर दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना जिसके बाद कोर्ट ने रेमो डिसूजा की FIR रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है.