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मुश्किल में फंसे IAS संजीव हंस को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत.

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Patna- मुश्किल में चल रहे  बिहार के ऊर्जा विभाग के पूर्व प्रधान सचिव IAS अफसर संजीव हंस को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ पटना के रूपसपुर थाने में दर्ज की गई रेप की एफआईआर रद्द कर दी. इस FIR को निरस्त करने के लिए संजीव हंस ने क्रिमिनल रिट याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की थी.

जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसले की तारीख 6 अगस्त को मुकर्रर की थी.आज फैसला सुनाते हुए  आईएएस अफसर संजीव हंस को बड़ी राहत देते हुए केस रद्द कर दिया, क्योंकि एफआईआर देर से दर्ज कराई गई थी.

बताते चलें कि  पटना के रूपसपुर थाने में एक महिला ने आईएएस संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था

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