नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में मुख्य 25 एजेंडों पर मुहर लग गई है. इन एजेंडों में शिक्षक नियमावली भी शामिल था. वहीं, इस नियम को लेकर कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. दरअसल, शिक्षक बहाली नियमावली में संशोधन कर दिया गया है. जिसके मुताबिक, अब बिहार में दूसरे राज्यों के शिक्षक भी बच्चों को पढ़ायेंगे. अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी बिहार में टीचर बन सकेंगे. उनका स्थाई निवासी होना अनिवार्य नहीं है.
बता दें कि, नीतीश कैबिनेट की बैठक में अन्य मुख्य फैसले भी लिए गए. बैठक में पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उद्योग, पर्यटन, कृषि विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई. बता दें कि, अगले ही महीने में सीटेट और एसटेट की परीक्षा होने वाली है. इसके साथ ही बीपीएससी की ओर से भी शिक्षकों की बहाली को लेकर परीक्षा ली जाएगी.
लेकिन, इससे पहले सरकार ने बड़ा निर्णय ले लिया है. अब बिहार में दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बिहार के स्थाई निवासी होने की अनिवार्यिता को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. पिछले दिनों बीपीएससी से होने वाली बहाली को लेकर अभ्यर्थियों के बीच खूब बवाल देखने के लिए मिला था. वहीं, बिहार सरकार के इस निर्णय पर अभ्यर्थियों का क्या कुछ रिएक्शन होता है, यह देखने वाली बात होगी.