Join Us On WhatsApp

पूर्व मंत्री वृषण पटेल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश, लगे गंभीर आरोप

Serious allegations leveled against former Union Minister Vr

Muzaffarpur -पूर्व मंत्री वृषण पटेल नाबालिग से रेप मामले में बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं. कोर्ट ने उन्हें आदेश जारी कर हाजिर होने को कहा है.


 स्पेशल पोक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक अधिवक्ता अजय कुमार ने बताया कि पीड़िता ने कोर्ट में कंप्लेन किया था, जिसके बाद विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी । कंप्लेन केस की सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री वृषण पटेल न्यायालय में  6 जुलाई को कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुए। लिहाजा जमानतीय वारंट जारी करते हुए 31 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है. पूर्व मंत्री के खिलाफ धारा- 323, 341, 354B, 3070, 420, 376, 504 और POCSO की धारा- 4, 6 के तहत मुजफ्फरपुर POCSO कोर्ट में सुनवाई चल रही है.वही पूरे मामले को लेकर पीड़िता कि अधिवक्ता ऋचा स्मृति ने बताया कि नाबालिग से रेप मामले में  POCSO कोर्ट ने कंप्लेन केस में संज्ञान लेते हुए आरोपी पूर्व मंत्री वृषण पटेल को हाजिर होने का आदेश दिया गया था  जब वे हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है. 

मामला मुजफ्फरपुर जिले का है. जिले के एक थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की ने नवंबर 2023 में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में कंप्लेंट दायर किया था. जिसमें पूर्व मंत्री वृषण पटेल के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर पटना ले जाकर शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगायी थी. कोर्ट कंप्लेंट के आधार पर विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई के दौरान अनुपस्थित  रहने पर वारंट जारी किया है ।

 मुजफ्फरपुर से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट 

Scan and join

darsh news whats app qr
Join Us On WhatsApp