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10709 ANM भर्ती मामले में PATNA हाईकोर्ट से सरकार को झटका,जानें अब कैसे होगी भर्ती..

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PATNA:-10709 ANM भर्ती मामले में पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को झटका लगा है.सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में सरकार द्वारा की गई अपील को चीफ जस्टिस की कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सिंगल बेंच के फैसले के मुताबिक ही नियुक्ति करने का आदेश जारी किया है.

लंबी सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने एएनएम  नियुक्ति प्रक्रिया में आज फैसला दिया है.इस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इनकी नियुक्ति पूर्व के नियमों व इनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाये।चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपीलों पर सुनवाई पूरी कर 18अप्रैल, 2024 को सुरक्षित रख लिया था,जिसे आज  सुनाया गया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को रद्द करते हुए कहा कि  राज्य में ANM की नियुक्ति पूर्व की भांति अंकों के आधार पर की जाए.

 बताते चलें कि इससे पूर्व पटना हाईकोर्ट के जस्टिस मोहित शाह की एकल पीठ ने एएनएम पदों  पर बहाली के लिए निर्णय दिया था।हाईकोर्ट ने राज्य में एएनएम की नियुक्ति को लेकर स्पष्ट किया कि इनकी नियुक्ति इनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। पटना हाइकोर्ट में  एकल पीठ के आदेश को बिहार सरकार की तरफ से चुनौती दी गई ।इस पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस पर अंतिम रूप से सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था,जिसे आज सुनाया गया। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य में एएनएम की नियुक्ति पूर्व की भांति उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाये।कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जस्टिस मोहित शाह के आदेश को चुनौती वाली अपीलों को रद्द करते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया।

गौरतलब है कि राज्य में 10709 ANM की नियुक्ति के लिए 28 जुलाई,2022 को विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकशित किया गया था.इसके अनुसार बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) ने अन्य अहर्ताओं के अलावे इनकी नियुक्ति उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के  आधार पर किया जाना था।लेकिन  बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितम्बर,2023 को विज्ञापन में  परिवर्तन किया।इसके अनुसार इन सभी उम्मीदवारों को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा।आयोग द्वारा परीक्षा भी ली गयी और इसमे सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी की गई.

भर्ती प्रकिया के बीच सरकार के द्वारा नियमों में किए गए बदलाव के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई ।कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा  नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 19 सितम्बर ,2023 के नोटिस को रद्द करते हुए निर्देश दिया था कि एएनएम की प्राप्त अंकों के  आधार पर नियुक्ति हो। 

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