पटना हाईकोर्ट ने जमीन हड़पने, धोखाधड़ी, जबरन वसूली, धमकी, और IPS की अन्य धाराओं के आरोप में RJD प्रमुख लालू यादव के छोटे बहनोई सुभाष यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. बिहटा पुलिस ने इस साल 5 जून को नेउरा पुलिस चौकी के अंतर्गत बेला गांव निवासी भीम वर्मा के बयान के आधार पर पूर्व सांसद सुभाष यादव सहित सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. इस मामले में जिन्हें आरोपी बनाया गया था उनमें सुभाष यादव, उनकी पत्नी रेनू देवी, बेटा रणधीर कुमार, पंकज सिंह यादव, अर्जुन राय, अरुण कुमार मुंसी उर्फ मुखिया और अरुण कुमार सिंह शामिल हैं. 

क्या है मामला ? 

पटना हाईकोर्ट ने दिया लालू के साले सुभाष यादव को झटका, अग्रिम जमानत याचिका को किया खारिज

FIR के अनुसार सुभाष यादव ने पीड़ित भीम वर्मा की मां मीना देवी को 96 लाख रूपए का भुगतान करने के बाद अपनी पत्नी के नाम पर 7 कट्ठा जमीन का एक भूखंड खरीदा था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 27 फरवरी, 2021 को पूर्व राजद सांसद ने उसे, उसकी मां और भाई के साथ अपने घर बुलाया और 60 लाख रूपए वापस करने के लिए दबाव डाला. पूर्व सांसद ने उनकी मां और भाई को अपने घर में बंधक बना लिया और भीम वर्मा द्वारा उक्त रकम वापस नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. 

कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका 

पटना हाईकोर्ट ने दिया लालू के साले सुभाष यादव को झटका, अग्रिम जमानत याचिका को किया खारिज

पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अंशुमन ने सुभाष यादव की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि अगर याचिकाकर्ता आज से 6 हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करता है तो सरेंडर करने पर ट्रायल कोर्ट न्यायलय द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसी तारीख को आदेश पारित करेगा. इससे पहले पीड़िता ने 6 जून, 2022 को मुख्यमंत्री जनता दरबार से संपर्क किया था, जिन्होंने पटना DM को घटना की जांच करने का निर्देश दिया था. पीड़िता 4 मई को फिर से पटना DM डॉ. चंद्रशेखर सिंह से मिलीं, जिन्होंने पटना SSP राजीव मिश्रा से बात की थी. भीम वर्मा ने कहा, पटना DM और SSP के हस्तक्षेप के बाद सुभाष यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई. 

पटना हाईकोर्ट ने दिया लालू के साले सुभाष यादव को झटका, अग्रिम जमानत याचिका को किया खारिज

इससे पहले 10 मई, 2010 को बिहार की एक अदालत ने शराब की दुकान के कर्मचारी उमेश सिंह के अपहरण के आरोप में सुभाष यादव, उनकी पत्नी रेनू देवी और तीन अन्य के खिलाफ पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. इसी साल मार्च में बिल्डर से 2 करोड़ रूपए की रंगदारी मांगने के आरोप में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के चचेरे भाई नागेंद्र राय के खिलाफ पटना पुलिस ने FIR दर्ज की है. नागेंद्र के खिलाफ दानापुर थाने में 6 साल के भीतर यह दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई है. हालांकि, पूर्व सांसद अपनी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे.