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कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने के आदेश पर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

Supreme Court gives a big blow to Yogi government on the ord

Delhi - कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी. इस मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी की गई है.

 कोर्ट ने कहा कि दुकानदार क्या बेच रहे हैं इसकी जानकारी देनी जरूरी है.वे शाकाहारी खाना बेच रहे हैं, मांसाहारी बेच रहे हैं या क्या खाना बेच रहे हैं इसकी जानकारी देनी जरूरी हैपर दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं है. बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड की धामी सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि कांवड़ पथ पर सभी दुकानदारों को बड़े-बड़े अक्षरों में अपना नाम प्लेट लगाना होगा. इस आदेश का विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे थे यहां तक कि बीजेपी सरकार के कई सहयोगी दलों के नेताओं ने भी इसे अनावश्यक फैसला बताया था और इसे वापस लेने की मांग की थी लेकिन बीजेपी और उनकी सरकार की तरफ से लगातार इस फैसले को सही बताया जा रहा था लेकिन इस वाद विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी जिसमें याचिकाकर्ता के साथ ही सरकार की तरफ से वकील अपना पक्ष रखेंगे और फिर कोर्ट आगे विस्तृत फैसला सुनायेगा 

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