इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है. दरअसल, राजधानी पटना में विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है. इतना ही नहीं बीजेपी की तरफ से मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ तौर पर सुनवाई करने से मना करने के साथ ही सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है.
बता दें कि, लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह आदेश दिया है कि, पहले इस मामले में पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाये. उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करें. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने बीजेपी को आदेश दिया है. यह भी बता दें कि, 13 जुलाई को पटना में बीजेपी की तरफ से विधानसभा मार्च किया गया था. भीड़ बेकाबू होने के बाद बीजेपी नेताओं और विधायकों पर लाठीचार्ज किया गया. जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा.
लाठीचार्ज के मामले में 20 जुलाई को बीजेपी कार्यकर्ता भूपेश नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पक्षकार बनाया गया था. मुख्य सचिव और DGP के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी. साथ ही मामले में सुनवाई की मांग की थी और साथ ही सीबीआई या एसआईटी से जांच की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है. जिसके बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा है.