दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को गुरुवार, 1 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इस बीच, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का जवाब रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया।