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NEET परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जाने क्या दिया आदेश..

Supreme Court's big decision on the complaint of irregularit

BREAKING - नीट परीक्षा की गड़बड़ी  को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. 1563 बच्चों को दिया गया ग्रेस मार्क्स खत्म कर दिया गया है. इन बच्चों को दोबारा परीक्षा लेने का निर्देश दिया गया है, अगर यह बच्चे दोबारा परीक्षा नहीं देते हैं तो बिना ग्रेस वाला अंक इन्हें मिलेगा. हालांकि कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है. कोर्ट ने 30 जून तक दोबारा परीक्षा लेकर रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है. इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी.

 बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में आज तीन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की गई. तीन याचिकाओं में परीक्षा से पहले पेपर के लीक होने, और परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है. इसमें परीक्षा लेने वाली एजेंसी NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं. पहली बार एनटीए द्वारा ग्रेस मार्क्स दिया गया है.इस पर भी सवाल उठ रहे हैं. और जिस तरह से एक साथ 67 परीक्षार्थियों के 720 में से 720 अंक आए हैं उस पर भी सवाल उठ रहा है. एक ही संस्थान से  6 अभ्यर्थी टॉपर हुए हैं.

 बतातें चले कि 2 दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई थी जिसमें कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा था और अगली सुनवाई की तिथि 8 जुलाई को तय की गई थी.
उस याचिका में सिर्फ पेपर लीक की शिकायत की गई थी परीक्षा रिजल्ट को लेकर उसमें किसी तरह का जिक्र नहीं था लेकिन आज की याचिका में पेपर लीक के साथ ही रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगायें गये हैं.

 सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने 1563 बच्चों के फिर से एग्जाम लेने का सुझाव दिया. इसके बाद कोर्ट ने 1563 बच्चों का स्कोर कार्ड रद्द कर दिया. इनका फिर से परीक्षा लिया जाएगा. इन्हीं बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था. इन बच्चों के दोबारा परीक्षा नहीं देने पर ग्रेस मार्क्स के बिना पुराना वाला अंक मिलेगा.

 मिली जानकारी के अनुसार NTA 23 जून को दोबारा परीक्षा लेगी और 30 जून से पहले रिजल्ट जारी कर देगी.

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