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सुप्रीम कोर्ट का आ गया बड़ा फैसला, क्या रद्द हो जाएगी शिक्षक भर्ती परीक्षा ?

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देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. जिसके बाद से बिहार में शिक्षकों पर बड़ी आफत आने की आशंका बनी हुई है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को लेकर फैसला सुनाया है कि, प्राइमरी स्कूल यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थी योग्य नहीं होंगे. बल्कि प्राइमरी स्कूल का शिक्षक बनने के लिए अब डीएलएड वाले अभ्यर्थी को ही योग्य माना जाएगा. बता दें कि, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजस्थान से जुड़े मामले को लेकर सुनाया गया. जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस फैसले का असर अब बिहार में जो BPSC के माध्यम से शिक्षक की बहाली होने वाली है, उस पर पड़ सकती है. 

बता दें कि, BPSC के शिक्षक बहाली को लेकर 24 अगस्त से ही परीक्षा शुरू होने वाली है. साफ है कि परीक्षा में अब ज्यादा दिन शेष नहीं रह गया है. बिहार में BPSC के माध्यम से करीब 1.70 लाख शिक्षकों की बहाली होने वाली है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि, क्या शिक्षक बहाली की जो परीक्षा होने वाली है, उस पर रोक लग जाएगी. यह भी बता दें कि, जो परीक्षा होने वाली है, उसमें करीब 5 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थियों ने प्राइमरी शिक्षक के लिए आवेदन दिया है. जिनमें से बीएड डिग्री धारकों की संख्या करीब 5 लाख तक है. 

ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर बिहार में शिक्षक बहाली पर पड़ता है तो, इन अभ्यर्थियों का क्या होगा. बता दें कि, बीएसटीसी और बीएड विवाद में शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है. फैसले के मुताबिक, केवल बीटीएस डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल-1 में पात्र होंगे. लेवल-1 पहली से 5वीं कक्षा तक में बीएड अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर अब बिहार में हड़कंप मच गया है. अब देखने होगा कि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभ्यर्थियों का क्या कुछ रिएक्शन आता है.

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