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जातीय गणना के मुद्दे पर RJD की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी और नीतीश सरकार को भेजा नोटिस..

Supreme Court sent notice to Central and State Government on

Desk-जातीय गणना के बाद बिहार मे आरक्षण कोटा बढ़ाकर 65% किए जाने पर पटना हाईकोर्ट के रोक के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार, केन्द्र सरकार और पटना हाईकोर्ट में मूल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देंगी 

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इन्कार किया है.


RJD की इस याचिका को बिहार सरकार की याचिका के साथ टैग कर दिया गया है.दोनों याचिकाओ की एक साथ सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट संबंधित सभी पक्षों को  नोटिस जारी कर चुकी है.

 बताते चले कि बिहार सरकार ने जातीय गणना के बाद आरक्षण मैं बदलाव किया था. आरक्षण की सीमा 50 बिजली से बढ़ाकर 65 फ़ीसदी कर दी थी. सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, और पटना हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था.


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