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यात्रा के बाद दुबई जा रहे तेजस्वी यादव, मिल गयी परमिशन लेकिन ये हैं शर्तें

Tejashwi Yadav going to Dubai after the trip, got permission

विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बिहार की यात्रा पर निकले राजद नेता तेजस्वी यादव बीच में ही दुबई के टूर पर निकल जायेंगे. रेलवे के IRCTC घोटाले के आरोपी तेजस्वी यादव ने कोर्ट से दुबई जाने की मंजूरी मांगी थी. दिल्ली की कोर्ट ने तेजस्वी यादव को कई शर्तों के साथ दुबई जाने की मंजूरी दे दी है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कई शर्तों के साथ तेजस्वी यादव को दुबई जाने की इजाजत दी है. उन्हें कोर्ट में 25 लाख रूपये का मुचलका लेना होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने तेजस्वी यादव को निर्देश दिया है कि वे अपनी दुबई यात्रा का पूरा विवरण कोर्ट में दाखिल करें. वे अपना मोबाइल नंबर भी दें, जिस नंबर पर दुबई में उनसे संपर्क किया जा सके. कोर्ट ने तेजस्वी यादव को निर्देश दिया है कि वे विदेश यात्रा से भारत लौटने के 48 घंटे के अंदर कोर्ट को सूचित करें. 

बता दें कि तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी कोर्ट से विदेश यात्रा की मंजूरी मांगी थी. इसी साल जनवरी में तेजस्वी की याचिका पर कोर्ट ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने की इजाजत दी थी. बता दें कि रेलवे के आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव पर मुकदमा चल रहा है. इस मामले में सीबीआई और ईडी ने अलग-अलग केस दर्ज कर रखा है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में जमानत दी थी. वहीं, 19 जनवरी 2019 को सीबीआई की ओर से दर्ज केस में जमानत मिली थी. आईआरसीटीसी घोटाले में ईडी ने कोर्ट ने चार्जशीट दायर कर रखा है. कोर्ट इस चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है. इस मामले में ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है, उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.





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