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थावे मंदिर केस में बड़ा मोड़, बरामद ज्वेलरी को मुक्त करने का आदेश

मां थावे भवानी की चोरी की गई ज्वेलरी को लेकर बड़ी राहत की खबर, सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद अब मंदिर प्रशासन को सौंपी जाएगी बरामद ज्वेलरी।

Thave mandir stealing
थावे मंदिर केस में बड़ा मोड़, बरामद ज्वेलरी को मुक्त करने का आदेश- फोटो : Darsh News

गोपालगंज: थावे मंदिर से चोरी हुई माता रानी की ज्वेलरी को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। गोपालगंज सीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश आनंद कुमार त्रिपाठी ने बरामद आभूषणों को मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब यह बहुमूल्य ज्वेलरी मंदिर प्रशासन को सौंपी जाएगी। बताया जा रहा है कि मां थावे भवानी के ये गहने चोरी के बाद कई टुकड़ों में बरामद हुए थे। पुलिस जांच के दौरान पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज थाना क्षेत्र के राजेपुर लौरिया गांव निवासी इजमामुल आलम और गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के अरार निवासी शरीफ साईं के पास से चोरी गए आभूषण बरामद किए गए थे। इसके बाद से ही मामला न्यायालय में विचाराधीन था।

कोर्ट के इस फैसले को मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। लंबे समय से श्रद्धालु इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मां के आभूषण वापस मंदिर में स्थापित हों। आदेश के बाद पुलिस औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर ज्वेलरी मंदिर प्रबंधन को सौंपेगी। उल्लेखनीय है कि थावे मंदिर बिहार के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मां के आभूषणों की चोरी से श्रद्धालुओं की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची थी। अब कोर्ट के आदेश से एक बार फिर आस्था को मजबूती मिली है।

मंदिर प्रशासन ने कोर्ट और पुलिस का आभार जताते हुए कहा है कि ज्वेलरी सौंपे जाने के बाद विधिवत पूजा-अर्चना कर मां के श्रृंगार में पुनः उपयोग किया जाएगा। यह फैसला आस्था और न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है।


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