Daesh NewsDarshAd

किडनी निकालने वाले क्लीनिक संचालक को कोर्ट ने दी बड़ी सजा..

News Image

Muzaffarpur- चर्चित किडनी कांड मे कोर्ट ने झोला छाप डॉक्टर और  क्लिनिक संचालक पवन कुमार को  सात साल की सजा सुनाई है, और 18 हज़ार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. वही इस मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर आरके सिंह अभी भी फरार है. डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से कोर्ट ने उसका मामला अलग कर दिया था, और संचालक के खिलाफ ट्रायल शुरू की थी. इसमें संचालक पवन को दोषी मानते हुए 7 साल और 18 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है. यह सजा मुजफ्फरपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल की विशेष कोर्ट ने सुनाई है.

 वही फरार डॉक्टर आरके सिंह के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी भी प्रयास कर रही है.

 यह मामला साल 2022 का है जब क्लीनिक में सुनीता की दोनों किडनियां पैसे के लिए निकाल ली गई थी. पेट दर्द की शिकायत होने पर सुनीता बरियारपुर स्थित शुभकांत क्लीनिक गई हुई थी गर्भाशय की तकलीफ बात कर झोलाछाप डॉक्टर पवन ने उसे ऑपरेशन कर निकालने की सलाह दिए और उसके लिए 20 हजार फीस के रूप में जमा कराए थे. बाद में डॉ आरके सिंह के सहयोग से उसका ऑपरेशन किया गया और दोनों किडनी निकाल ली गई. इसके बाद सुनीता की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी, तो परिजन उसे मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल ले गए , जहां जांच के बाद पता चला कि उसकी दोनों की किडनी निकाल ली गई है. उसे मामले में पवन और आर के सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

Darsh-ad
Darsh-ad
Darsh-ad

Scan and join

Description of image