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ऑपरेशन के दौरान महिला की किडनी निकालने वाले नर्सिंग होम संचालक को मिल गई सजा

The nursing home operator who removed a woman's kidney durin

MUZAFFARPUR- गर्भाशय का ऑपरेशन करने के दौरान किडनी निकालने वाले नर्सिंग होम संचालक को उसके किए जुर्म की सजा तय हो गई है. सनी के बाद कोर्ट ने संचालक को दोषी ठहरा दिया है और सजा के बिंदु पर अगली तिथि निर्धारित की है.

 बताते चलें कि  मुजफ्फरपुर के बरियारपुर स्थित शुभकांत क्लीनिक में 3 सितंबर 2022 को पीड़िता के गर्भाशय का आपरेशन किया गया, आपरेशन के दौरान सकरा थाना के बाजी राउत गांव की सुनीता देवी की दोनों किडनियां निकाल ली गई, इस मामले में जेल में बंद नर्सिंग होम संचालक डा.पवन कुमार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम अजय कुमार मल्ल के विशेष कोर्ट ने दोषी ठहराया है।

 विशेष लोक अभियोजक जयमंगल प्रसाद ने बताया कि 13 जून को विशेष कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी थी जो टल गई है अब सुनवाई  18 जून को होगी अगर न्यायलय 18 जून को बकरीद पर्व के कारण बंद रहता है तो सुनवाई 19 जून को होगी। इसके बाद उसे सजा सुनाई जाएगी। इस मामले के मुख्य आरोपित डा. आरके सिंह अब तक फरार है। विशेष कोर्ट ने उसके मामले को अलग कर दिया है।

 आपको बता दें कि दोनों किडनी निकलने के बाद पांच सितंबर को सुनीता की तबीयत खराब होने पर उसे SKMCH लाया गया। सात सितंबर 2022 को जांच के बाद पता चला कि उसकी दोनों किडनियां निकाल ली गई है। उसके बाद है इसकी शिकायत की गई और फिर पुलिस नए संचालक को गिरफ्तार कर लिया जबकि डॉक्टर अभी भी फरार है.

 मुजफ्फरपुर से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट 

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