Desk -नवादा में नाबालिग के साथ रेप के एक दोषी को 20 साल सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है. नवादा व्यवहार न्यायालय के पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने रौशन कुमार को सजा सुनाई है.20 वर्ष सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. अर्थदण्ड की राशि पीड़िता को दिए जाने को कहा गया है. वहीं पांच लाख रुपये मुआवजा दिए जाने के लिए सरकार को लिखा है.
यह मामला नवादा जिला के कादिरगंज थाना क्षेत्र से जुडा हुआ है.2020 में यह मामला दर्ज किया गया था.विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने बताया कि मामला महिला थाना कांड संख्या-10/2020 से जुड़ा है. 29 अप्रैल 2020 की रात लगभग एक बजे अभियुक्त रौशन कुमार ने अपने मोबाइल से पीड़िता को फोन कर कहा कि तुम्हारी दादी बाहर बेहोश पड़ी है. यह सुनते ही पीड़िता घर से दौड़कर बाहर आई. तभी आरोपित व अन्य ने उसे पकड़ लिया और मुंह बंद कर उसे एक कुट्टीवाले घर में ले गए,और उसके साथ जबरदस्ती की. बाद में पीड़िता ने अपने परिजन को सारी बात बताई.फिर इस मामले में महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई.