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नए कानून के तहत दोषियों को 50 दिन में सजा, DGP ने सारण SP और उनकी टीम को किया सम्मानित..

Under the new law, the culprits were punished in 50 days, DG

Patna -सारण के रसूलपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए तिहरे हत्या कांड के आरोपितों को नए कानून के तहत  50 दिन में ही उम्र कैद और 25 हजार प्रति जुर्माना की सजा सुनाई गई है. इस सफलता से बिहार पुलिस काफी उत्साहित है यही वजह है कि इस केस का सफल उद्वेदन करने वाले और जांच की प्रक्रिया को जल्दी करने वाले पुलिस अधिकारियों को डीजीपी ने पुरस्कृत किया है. केस का सफलता पूर्वक ससमय उद्भेदन होने पर जिले के SP कुमार आशीष, सारण एसडीपीओ राजकुमार, अभियोजन कार्यालय के पुलिस इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह सहित कुल 5 पुलिसकर्मियों को बिहार डीजीपी आलोक राज ने  समानित किया है. इसमें फोरेंसिंक टीम की एक महिला कर्मी को भी सम्मान मिला है. सारण व्यवहार न्यायालय के वकील सुरेंद्रनाथ सिंह को भी डीजीपी ने सम्मानित किया है.

 मीडियाकर्मियों से बात करते हुए डीजीपी आलोक राज ने कहा कि 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नई कानून लागू की गई है ।इसको लेकर प्रशिक्षण करवाया गया था. सारण के तिहरे हत्याकांड में 50 दिनों में सजा दिलाई गई.उम्र कैद की सजा दोषियों को दिलाई गई है। इसलिए सारण के SP कुमार आशीष सहित वहां की टीम को इसके लिए यहां सम्मानित किया गया । इन सभी लोगो को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा । सोनपुर मेला में आयोजित कार्येक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा ।

वहीं सारण के SP कुमार आशीष ने कहा कि ये घटना 16 और 17 जुलाई की है. डायल 112 से हमे ये सूचना मिली हमलोग घटना स्थल पर गए जहा 3 लोग की हत्या की गई थीं. आरोपी को एक घंटा के अंदर उसे समय पकड़ा गया जब वह कपड़ा जल रहा था. उसके शरीर पर भी खून के छींटे थे ।उससे पूछताछ के बाद हथियार को बरामद किया गया । 8 को आरोप पत्र दायर हुआ 13 से रोज गवाह को पेश किया गया ।3 सितंबर को दोनो को दोषी करार दिया गया । फिर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.


 पटना से रोहित की रिपोर्ट

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