DARSH NEWS DESK:-लोकसभा की चुनावी सरगर्मी के बीच तीन बार विधायक रह चुके तारकेश्वर सिंह की मुसीबतें बढ़ गई हैं.हत्या के एक मामले में तारेकेश्वर सिंह का आजीवन कारावास और 20 हजार आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है.कोर्ट ने 19 अप्रैल को हत्या के इस मामले में दोषी ठहराया था.और अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
पूर्व विधायक को यह सजा सारण सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम सह एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर सिन्हा ने की कोर्ट ने सुनाया है.उनके खिलाफ पानापुर थाना कांड संख्या 9/96 के सत्र वाद 588/09 मामले में सजा सुनाई गई है.
पूरा मामला 1996 का है, जब पानापुर में व्यवसायी शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी.10 जनवरी 1996 को पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी व मृतक के भाई बाबूलाल गुप्ता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह समेत अन्य द्वारा अपने भाई का अपहरण कर हत्या कर देने का आरोप लगाया था. अपहरण के दो दिन बाद शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता का शव मोतिहारी के डुमरिया पुल के नीचे नदी में मिला था.करीब 28 साल बाद इस मामले में दोषियों को सजा मिली है.सजा के बाद जहां मृतक व्यवसाई के परिजनों ने संतोष जताया है और न्याय की जीत बताया है वहीं सजा पाये पूर्व विधायक के परिजन और समर्थक निराश नजर आ रहे हैं.