राजधानी पटना समेत अब पूरे बिहार भर के लोगों को पानी के उपयोग के बदले शुल्क देना होगा. अब बिहार सरकार राज्यभर के लोगों से वाटर चार्ज के तौर पर पैसे वसूल करने की तैयारी में है. पटना नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 लाख 88 हजार मकान मालिकों से होल्डिंग टैक्स के साथ अब प्रति माह 40 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का अतिरिक्त शुल्क भी लिया जाएगा. यह शुल्क लोगों से होल्डिंग टैक्स के साथ जोड़कर सालाना तौर पर लिया जाएगा. खास बात यह है कि शहर में रहने वाले लोग चाहे जिस स्रोत से जल का उपयोग कर रहे हैं और वे प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हों फिर भी उन्हें वाटर टैक्स देना होगा.
होल्डिंग व प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही देना होगा वाटर चार्ज भी
आपको बता दें कि नगर विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश में लोगों को भुगतान की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है. घरेलू के साथ सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने होल्डिंग व प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही वाटर चार्ज भी देना होगा. नगर विकास विभाग पेयजल उपयोग शुल्क नीति-2021 को जल्द ही पूरे राज्य में लागू करेगा. विभाग की ओर से पटना नगर निगम के साथ ही सभी नगर निकायों को इस संबंध में संकल्प पत्र भेज दिया गया है.
पटना में अगले महीने से होगा लागू वाटर चार्ज
गौरतलब है कि विभाग द्वारा जारी निर्देश व संकल्प के मुताबिक ही मुजफ्फरपुर नगर निगम ने पिछले साल ही शहर में वाटर चार्ज लागू कर दिया है. लेकिन अन्य शहरी निकायों में इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है. राजधानी पटना में अगले महीने से इसे लागू कर दिया जाएगा.
सालभर तक नहीं दिया शुल्क तो पानी का कनेक्शन कट
यदि पेयजल उपयोग शुल्क का भुगतान देय तिथि से एक वर्ष तक नहीं किया जाता है, तो उनका पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा. साथ ही पुन: कनेक्शन जोड़ने में लगने वाली राशि उपयोगकर्ता व प्रतिष्ठान से ही वसूली जाएगी, जो कम से कम 1 हजार होगा. देय तिथि के बाद पेयजल उपयोग शुल्क का भुगतान करने पर प्रति माह 1 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि भी वसूली जाएगी.