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बिहार के रहने वाले हैं ईडी के नए डायरेक्टर राहुल नवीन, बोलते कम हैं, लेकिन कलम चलाने में हैं माहिर

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प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नए बॉस राहुल नवीन को बनाया गया है. वो सीनियर आईआरएस अधिकारी हैं. राहुल नवीन को कार्यवाहक डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी है, यानी वो इस पद पर रेगुलर डायरेक्टर की नियुक्ति तक बने रहेंगे. ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार ने राहुल नवीन को ये जिम्मेदारी सौंपी है. इस जिम्मेदारी के साथ ही अब राहुल नवीन ईडी के सबसे सीनियर अधिकारी बन गए हैं. वो ईडी हेडक्वार्टर के बतौर मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं.

ईडी के नए डायरेक्टर के बारे में जान लीजिए

  1. ईडी के नए डायरेक्टर राहुल नवीन बिहार के रहने वाले हैं. वो 1993 बैच के इंडियन रिवेन्यू सर्विस (IRS) अधिकारी हैं.
  2. नवीन को केंद्रीय जांच एजेंसी में कम बोलने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाते हैं, लेकिन वो कलम चलाने में माहिर हैं.
  3. राहुल नवीन ईडी से पहले से ही जुड़े हुए हैं. वो पहले ईडी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे.
  4. साल 2017 में उनको इनकम टैक्स का कमिश्नर बनाया गया था.
  5. IRS राहुल नवीन ईडी में नंवबर 2019 से ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में कार्य कर रहे हैं.
  6. नवंबर 2020 में उन्हें ईडी का स्पेशन डायरेक्टर बनाया गया था.
  7. वो IRS के 63वें बैच में एडिशनल डायरेक्टर और कोर्स डायरेक्टर का पदभार भी संभाल चुके हैं.

संजय मिश्रा का ईडी डायरेक्टर पद पर कार्यकाल खत्म

बता दें कि संजय मिश्रा के कार्यकाल के खत्म होने के बाद नवीन को ये पद मिला है. मिश्रा का कार्यकाल काफी विवादों में रहा. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उनके कार्यकाल को बढ़ाने की अपील की. 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो हालिया फैसले के अनुसार 31 जुलाई को पद छोड़ने वाले थे. संजय कुमार मिश्रा को 2018 में ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उनका प्रारंभिक कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त होने वाला था. हालांकि, केंद्र सरकार ने उन्हें सेवा में तीन विस्तार दिए. उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए सीवीसी एक्ट में संशोधन किया गया था. जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की विशेष पीठ ने आदेश दिया था कि सामान्य परिस्थितियों में हम इस तरह के आवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे... व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, हम ईडी निदेशक को 15 सितंबर 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति देते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे एक्सटेंशन पर सवाल

हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि वह उनके कार्यकाल के विस्तार की मांग करने वाले केंद्र के किसी भी अन्य आवेदन पर विचार नहीं करेगी. इसमें कहा गया कि मिश्रा 15/16 सितंबर 2023 की मध्यरात्रि से पद पर नहीं रहेंगे. सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने पूछा कि क्या ईडी के पास एफएटीएफ समीक्षा से निपटने के लिए कोई अन्य सक्षम अधिकारी नहीं है। क्या आप यह तस्वीर नहीं पेश कर रहे हैं कि आपका पूरा विभाग अक्षम अधिकारियों से भरा है? आपके पास केवल एक ही अधिकारी है? पीठ ने सवाल किया कि क्या यह पूरी फोर्स का मनोबल गिराना नहीं है?

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