Delhi - कावड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और कोर्ट ने अंतरिम रोक के आदेश को जारी रखा है. इस मामले में कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को एक हफ्ते में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी.
आज की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि कोई अगर अपने मन से नाम लिखना चाहे तो उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है पर सरकार किसी दुकानदार को नाम लिखने को लेकर मजबूर नहीं कर सकती है. वही इस मामले में उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है.
उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि इस आदेश का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है. कई कांवरियों की धार्मिक भावना को आहत होने से बचने के लिए यह निर्देश जारी किया गया है.