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मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सिविल कोर्ट से मिली बड़ी राहत, कल ले सकते हैं शपथ...

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह विधानसभा चुनाव के दौरान से ही एक हत्या कांड मामले में बेउर जेल में बंद हैं. उन्होंने जीत दर्ज करने के बावजूद अब तक विधायक पद की शपथ नहीं ली है लेकिन अब वे कल ले सकते हैं. MLA अनंत सिंह को सिविल कोर्ट ने...

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मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सिविल कोर्ट से मिली बड़ी राहत, कल ले सकते हैं शपथ...- फोटो : Darsh NEWS

पटना: बड़ी खबर राजधानी पटना से है जहां मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सोमवार से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के बाद अनंत सिंह मंगलवार को विधायक पद की शपथ ले सकते हैं। इस मामले में सिविल कोर्ट ने अनंत सिंह की तरफ से दायर याचिका पर अनुमति दे दी है। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह पुलिस अभिरक्षा में शपथग्रहण के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब उनके समर्थकों में ख़ुशी की लहर देखी जा रही है।

विधानसभा चुनाव के दौरान एक हिंसक झड़प में जन सुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव हत्या के आरोप में अनंत सिंह बेउर जेल में बंद हैं। जेल में रहते हुए ही उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की और अब तक उन्होंने शपथ नहीं ली है। शपथग्रहण को लेकर उन्होंने कई बार सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अनंत सिंह के वकीलों ने तर्क दी थी कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाते यह उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे सदन के सदस्य के रूप में शपथ लें। जिस पर अब सिविल कोर्ट ने अनुमति दे दी है। अनंत सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा लाया जायेगा जहां वे अपने पद की शपथ लेंगे। 

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बता दें कि अनंत सिंह इससे पहले 2016 में भी जेल में रहते हुए विधायक बने थे और पुलिस अभिरक्षा में विधानसभा पहुंच कर शपथ ली थी। अब एक बार फिर वे पुलिस अभिरक्षा में विधानसभा में शपथ लेने पहुंचेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह और जन सुराज प्रत्याशी का काफिला आमने सामने आ गया था और दोनों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी जिसमें दुलारचंद यादव की संदिग्ध मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने अनंत सिंह के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया था जिसके बाद से वे जेल में हैं। वह जेल में रहते हुए ही चुनाव भी जीते और अब तक उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की है जिसके लिए अब सिविल कोर्ट से अनुमति मिल गई है।

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पटना से चंदन तिवारी की रिपोर्ट

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