पटना: राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत मामले में परिवार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में दखल देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच CBI को सौंपी गई है इसलिए अभी इसमें दखल देने का औचित्य नहीं है। मामले में जस्टिस अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने सुनवाई करने से मना कर दिया और याचिका को संपादित कर दिया।
बता दें कि छात्रा के पिता ने इस मामले में हाई कोर्ट से गुहार लगाते हुए याचिका दायर की थी। उन्होंने हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि मामले का संज्ञान लेकर न्यायिक जांच करवाई जाये ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। जस्टिस अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने सुनवाई के लिए याचिका मंजूर किया था और फिर सोमवार को सुनवाई करते हुए CBI को जांच का जिम्मा दिये जाने के बाद हस्तक्षेप से इंकार कर दिया। कोर्ट ने छात्रा के पिता को यह विकल्प दिया कि अगर वे CBI जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
यह भी पढ़ें - UGC पर राजधानी में फिर बवाल, सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतरे, तोड़ी पुलिस की बैरीकेडिंग...
बता दें कि बीते दिनों राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आने के बाद से बवाल मचा हुआ है। पहले पीड़िता के परिवार ने हैवानियत का आरोप लगाया जिसे पटना पुलिस ने सिरे से ख़ारिज कर दिया। छात्रा के पोस्टमार्टम और FSL की रिपोर्ट में हैवानियत की पुष्टि होने पर एक तरफ पटना पुलिस पर सवाल उठे तो दूसरी तरफ मामला SIT को हैण्ड ओवर किया गया और अब यह मामला CBI को दिया गया है। पीड़ित परिवार ने हॉस्टल संचालक, अस्पताल संचालक समेत पटना पुलिस पर भी मामला रफादफा करने की कोशिश समेत आरोपियों को बचाने के गंभीर आरोप लगाये हैं।
यह भी पढ़ें - पटना एयरपोर्ट पर इस काम के बाद शुरू हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, जिला प्रशासन ने कर दिया बड़ा काम...