त्योहार पर प्रशासन का बड़ा एक्शन…बिना लाइसेंस नहीं लगेगी मुर्गा दुकान
कैमूर जिले के हाटा नगर पंचायत क्षेत्र में होली को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। त्योहार के दौरान बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए नगर पंचायत ने मुर्गा दुकानदारों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी दुकानदार बिना अनुमति खुले में दुकान नहीं लगा सकेगा। नगर पंचायत हाटा के अध्यक्ष रमेश कुमार जयसवाल ने बताया कि बिहार सरकार की गाइडलाइन के तहत यह निर्णय लिया गया है। होली के अवसर पर बड़ी संख्या में अस्थायी रूप से मुर्गा दुकानों का संचालन किया जाता था, जिससे बाजार क्षेत्र में भीड़भाड़ और गंदगी की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। कई बार खुले में मांस बिक्री के कारण आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतने का फैसला किया है।
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नई व्यवस्था के तहत मुर्गा दुकानदारों को पहले नगर पंचायत से लाइसेंस लेना होगा। साथ ही दुकान को खुले में लगाने की अनुमति नहीं होगी। मांस को ढककर रखना अनिवार्य किया गया है, ताकि स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा, हाटा बाजार में होली के दौरान भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि हाटा आसपास के दर्जनों गांवों का प्रमुख बाजार है, जहां त्योहार के समय बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में जाम और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
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प्रशासन ने सभी दुकानदारों और आम लोगों से अपील की है कि वे गाइडलाइन का पालन करें और शांतिपूर्ण व व्यवस्थित तरीके से होली का पर्व मनाएं।