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मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा नदी में नावों का नहीं होगा परिचालन, प्रयाप्त सुरक्षा व्यवस्था...

Boat services will not operate on the Ganges River on Makar

पटना: मकर संक्रांति के अवसर पर पटना जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस अवसर पर गंगा नदी में सैर करने और गंगा नदी के दूसरी तरफ जा कर स्नान करने वाले लोगों पर रोक लगा दी है। इस संबंध में पटना जिलाधिकारी ने एक आदेश भी जारी किया है। जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस एम नदी थाना के थानाध्यक्ष समेत सभी अंचलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को निर्देश जारी किया है।

जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार 14 जनवरी की सुबह 6 बजे से 15 जनवरी तक राजधानी पटना के इलाके में गंगा नदी में सरकारी कार्यो में लगे नाव को छोड़ कर अन्य सभी तरह के नाव के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। अपने आदेश में जिलाधिकारी ने कहा है कि अक्सर देखा जाता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर लोग नावों में सवार हो कर स्नान करने के लिए नदी के दूसरी तरफ जाते हैं। इस दौरान निजी नावों पर क्षमता से अधिक लोगों को चढाया जाता है जिससे बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है इसलिए इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 14 जनवरी और 15 जनवरी को पटना में गंगा नदी में सरकारी कार्यों में लगे नाव को छोड़ कर अन्य सभी निजी नावों के परिचालन पर रोक लगा रहेगा।

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जिलाधिकारी ने जिले के सभी अनुमंडल, अंचल और थाना के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित क्षेत्रों में उचित सुरक्षा बल तैनात कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी निजी नाव इस दौरान नदी में परिचालित न की जाये। जिलाधिकारी ने नदी थाना के थानाध्यक्ष को इस दौरान नदी में पर्याप्त सुरक्षा बल के साथ गश्ती सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। 

सुरक्षा व्यवस्था

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए जाने वाले लोगों की भीड़ के अनुमान को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा बल समेत अन्य जरुरी सुविधाएं बहाल करने का भी निर्देश दिया है। जिला प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन, यातायात संचालन, सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था के निर्धारित मानकों के अनुसार दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, स्पेशल मोबाइल टीम तथा रिवर पेट्रोलिंग टीम को तैनात किया गया है। नदी घाटों पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं एवं पतंग उत्सव कार्यक्रम के दौरान लोगों की भीड़ के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है।

इसके साथ ही जिला प्रशासन ने विभिन्न अनुमंडलों में स्थित नदी घाटों को कई सेक्टर में विभाजित कर 2-2 मोटर बोट एवं अन्य आवश्यक संसाधनों सहित गोताखोर एवं जवानों के साथ 8 SDRF की टीम को तैनात किया है। सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत नदियों एवं तालाबों के घाटों पर लाइफ जैकेट एवं अन्य सभी संसाधनों के साथ नावों, नाविकों एवं गोताखोरों को तैनात रखने का निर्देश दिया है। अनुमंडल पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को सतत भ्रमणशील रहकर स्थिति पर नजर रखने का निदेश दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की संदेहास्पद सूचना 24x7 जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/ 2219234 ), जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र (0612-2210118) एवं आपात नम्बर सेवा 112 पर दे सकते हैं।

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पटना से चंदन तिवारी की रिपोर्ट


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