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तीन तलाक पर कानून सख्त, फिर भी रक्सौल की शबनम को फोन पर मिला तलाक … जरूर पढ़ें

Shabnam of Raxaul got divorce over the phone

भारत में तीन तलाक की प्रथा को पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। Supreme Court of India ने 22 अगस्त 2017 को अपने ऐतिहासिक फैसले में तलाक-ए-बिद्दत को अमान्य करार दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 लागू किया, जो 1 अगस्त 2019 से पूरे देश में प्रभावी है। इस कानून के तहत तीन तलाक देना गैरकानूनी है और ऐसा करने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।

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कड़े कानून के बावजूद कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं अब भी सामने आ रही हैं। ताजा मामला रक्सौल से जुड़ा है। बरगीनिया की रहने वाली शबनम को उनके पति ने फोन पर तीन तलाक दे दिया। बताया जा रहा है कि शबनम को ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने इसकी जानकारी अपने पति को दी, जो लुधियाना में काम करता है। पति ने उन्हें लुधियाना बुलाया, लेकिन वहां पहुंचने पर मिलने से इनकार कर दिया और फोन पर तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर लिया।

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एक छोटे बच्चे के साथ शबनम काफी समय तक परेशान रहीं। रहने और खाने की समस्या भी सामने आई। इसी दौरान सोशल मीडिया के जरिए उनका संपर्क ‘स्वच्छ रक्सौल’ संस्था से हुआ। संस्था के निदेशक रंजीत सिंह ने उन्हें शेल्टर होम में जगह दी। फिलहाल शबनम को सिलाई-कढ़ाई और ब्यूटिशियन का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनके बेटे का स्कूल में दाखिला भी कराया गया है। संस्था का कहना है कि उनका मकसद ऐसी महिलाओं को सहारा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे सम्मान के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकें।


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