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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने चलाया बुलडोजर, कहा- महिमा मंडन बंद करें..

Supreme Court runs bulldozer on bulldozer action, said- clos

BREAKING- बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अतिक्रमण हटाने में प्रक्रिया का पालन हो और 1 अक्टूबर तक सिर्फ सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही कार्रवाई हो किसी व्यक्तिगत अतिक्रमण पर 1 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई न हो.

 इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन ना किया जाए. बुलडोजर कार्रवाई पर सभी राज्यों को खास निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है.

 बताते चलें कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सख्त गाइडलाइन जारी किया है. 1 अक्टूबर तक किसी प्रकार की तोड़-फोड़ रोक लगा दी है.

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