Patna :- बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है. आधार सीडिंग की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है. सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्डधारियों के लिए अनिवार्य अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। इससे कार्डधारियों को काफी लाभ मिलेगा। इससे पहले आधार सीडिंग करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक अनिवार्य की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया गया है।
बताते चलें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 31 मार्च 2025 तक आधार सीडिंग अनिवार्य की गई थी। भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 30 जून 2025 तक आधार की अनिवार्य सीडिंग के लिए अवधि का विस्तार किया गया है।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सूचना जारी कर सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध किया है कि अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग 30 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से करा लें। इसके लिए प्रत्येक सदस्य किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित ईपीओएस यंत्र के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग (ईकेवाईसी) करा सकते हैं।
अगर किसी राशन कार्ड में अंकित किसी भी सदस्य की आधार सीडिंग 30 जून तक नहीं की जाती है तो ऐसे सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड से 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से विलोपित करने की कार्रवाई की जाएगी और ऐसे सदस्यों के विरूद्ध खाद्यान्न का लाभ लाभुक परिवार को नहीं दिया जाएगा।